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Kangra में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ट्रैकिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा जिला प्रशासन Kangra District Administration ने अगले आदेश तक 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने शरद ऋतु के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा जैसे लोकप्रिय मार्गों पर ट्रैकिंग के लिए अब कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एसपी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करेगा। आईएमडी शिमला द्वारा पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आईएमडी की चेतावनी या अलर्ट जारी होने पर इन मार्गों के लिए सभी पूर्व अनुमतियां स्वतः रद्द हो जाएंगी। आदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला के पास पैराग्लाइडिंग को भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस टीमों जैसी आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। कांगड़ा में पर्यटन हितधारकों को पर्यटकों को प्रतिबंधों और संबंधित दंड के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघनकर्ताओं पर सीआरपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने इन आदेशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया, जो अगले निर्देश तक प्रभावी रहेंगे।