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Solan सोलन ज़िले में विवादित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स — चेस्टर हिल्स-2 और चेस्टर हिल्स-4 — बेनामी ज़मीन सौदों की जांच का सामना कर रहे हैं। ज़िला कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिया है कि वे इन प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी की बिक्री और ट्रांसफर को रोकने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में 'रेड नोट' दर्ज करें। यह नोट अगले आदेश तक संबंधित ज़मीन की बिक्री, गिफ़्ट, मॉर्गेज या किसी भी तरह के ट्रांसफर पर रोक लगाता है। कथित बेनामी लेन-देन के आरोपों की जांच के लिए ज़िला कलेक्टर की अदालत में अप्रैल 2026 से ही फर्म के खिलाफ HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत कार्यवाही चल रही है। यह एक्ट गैर-हिमाचली और गैर-किसान लोगों को राज्य में ज़मीन खरीदने से रोकता है।
सोलन के SDO द्वारा की गई जांच के आधार पर 6 अप्रैल को फर्म को 'शो-कॉज़ नोटिस' भी जारी किया गया था। शिमला में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन को भेजे गए एक पत्र में, ज़िला रेवेन्यू अधिकारी ने M/S चेस्टर हिल्स द्वारा कथित बेनामी लेन-देन और HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के उल्लंघन के बारे में जानकारी मांगी और साथ ही फर्म की प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर लगी रोक के बारे में भी सूचित किया।
चूंकि कई गैर-हिमाचलियों ने इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी खरीदी है, इसलिए खरीदार कलेक्टर की कार्यवाही पूरी होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बेनामी ज़मीन के लेन-देन के आरोप साबित हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी राज्य सरकार के अधिकार में चली जाएगी, जिससे खरीदारों को परेशानी होगी।
SDO की जांच में इनकम टैक्स रिटर्न, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास प्रोजेक्ट्स के बारे में दी गई जानकारी और बैंक लेन-देन जैसी कई बातों पर गौर किया गया। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि दोनों प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम एक खास तरीके से किया गया था ताकि एक्ट की धारा 118(1) के तहत लगाई गई कानूनी रोक से बचा जा सके। ज़मीन का मालिकाना हक एक हिमाचली व्यक्ति और उसके परिवार के पास था, लेकिन प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट और मार्केटिंग पर गैर-हिमाचली प्रमोटरों का काफी नियंत्रण था। हिमाचली और गैर-हिमाचली, दोनों तरह के प्रमोटरों की अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जांच कर रहे हैं। उन्होंने सोलन के SDM की ओर से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स (चेस्टर हिल्स-2 और चेस्टर हिल्स-4) पर सौंपी गई 25 पेज की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।
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