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Himachal हिमाचल राज्य सरकार ने "पनीर" के नाम से बेचे जाने वाले उन प्रोडक्ट्स के बनाने और बेचने पर रोक लगा दी है, जिनमें दूध की जगह पूरी तरह या आंशिक रूप से वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल फैट या किसी अन्य नॉन-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से जारी यह रोक एक साल तक लागू रहेगी, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए या इसमें कोई बदलाव न किया जाए। विभाग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पनीर और पनीर जैसे प्रोडक्ट्स की जांच की और उनके सैंपल लिए। कई सैंपल तय मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए; कुछ को घटिया या असुरक्षित माना गया, जबकि कुछ कथित तौर पर गलत नामों से बेचे जा रहे थे।
अधिकारियों ने ऐसे मामले भी देखे जिनमें पनीर और पनीर जैसे प्रोडक्ट्स को बिना सही लेबलिंग, जानकारी, बिल और खरीद के रिकॉर्ड के स्टोर या बेचा जा रहा था, जिससे उनके स्रोत और सामग्री का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। कुछ मामलों में, पनीर के नाम से बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स में दूध के फैट के अलावा अन्य फैट भी पाए गए।
यह आदेश मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के साथ-साथ होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैटरर्स, कैंटीन, मेस, हॉस्टल और क्लाउड किचन्स पर भी लागू होता है। फूड सेफ्टी अधिकारियों को सैंपल लेने और उनकी जांच करवाने का अधिकार दिया गया है।





