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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दिवाली समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने आज यहां पटाखों के अनधिकृत निर्माण और अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) कानून एवं व्यवस्था अजीत भारद्वाज ने कहा कि पिछले वर्षों में पटाखों के अवैध निर्माण के कारण कई दुर्घटनाएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप लोग घायल हुए और मौतें हुईं। उन्होंने कहा, "भारतीय कानून के तहत अनुमति नहीं दिए जाने वाले संवेदनशील रसायनों वाले अवैध आयात की रिपोर्ट भी सामने आई है।" उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्राप्त पटाखा विक्रेताओं को फॉर्म एलई-3 और एलई-5 में निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। विक्रेताओं को लाइसेंस प्राप्त दुकानों में रंगीन/स्टार माचिस और रोल/डॉट कैप को छोड़कर क्लोरेट युक्त आतिशबाजी का भंडारण करने से प्रतिबंधित किया गया है।
लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे यौगिकों वाले पटाखों का भंडारण सख्त वर्जित है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है,” उन्होंने कहा। लाइसेंस प्राप्त पटाखों की दुकानों में आपातकालीन निकास पूरी तरह से निर्बाध होना चाहिए और दुकानों के अंदर भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होनी चाहिए ताकि पटाखों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, पटाखों का भंडारण गैर-ज्वलनशील सामग्रियों से बने शेड में होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक शेड के बीच न्यूनतम 3 मीटर और सुरक्षित संचालन के लिए अन्य संरचनाओं से 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए। शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होने चाहिए और अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ मौजूद नहीं होना चाहिए।
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Payal
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