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हिमाचल प्रदेश
विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप में Balera पंचायत प्रधान निलंबित
Ratna Netam
25 April 2025 4:59 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: चंबा में जिला प्रशासन ने मनरेगा समेत विभिन्न विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर भटियात ब्लॉक की बलेरा ग्राम पंचायत के प्रधान को निलंबित कर दिया है। जिला पंचायत अधिकारी ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबित प्रधान को पंचायत से संबंधित सभी संपत्ति और दस्तावेज पंचायत सचिव को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। भ्रष्टाचार का मामला सबसे पहले स्थानीय युवक और अधिवक्ता पंकज पालभर ने उठाया था, जिन्होंने लगातार प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते पंकज दो सप्ताह तक उपायुक्त कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे रहे। जब इससे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के चंबा दौरे के दौरान सीधे उनसे लिखित शिकायत की। जांच के बाद अगले ही दिन प्रधान को निलंबित कर दिया गया।
पंकज ने अपनी शिकायत में पंचायत प्रधान पर डलहौजी सिविल अस्पताल में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के हाजिरी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। बाद में इस मामले में प्रधान से वसूली की गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधान ने पंचायत परियोजनाओं के लिए अपने भतीजे को ही एकमात्र विक्रेता बना रखा है, जिसे करीब 64 लाख रुपये का भुगतान किया गया और मनरेगा रिकॉर्ड में भी फर्जी हाजिरी लगाई गई। साथ ही, यह भी दावा किया गया कि प्रधान, जो एक सरकारी ठेकेदार भी है, ने अपने कार्यकाल के दौरान कानूनी मानदंडों और वन मंजूरी नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से अपने नाम पर ठेके दिए। पंकज ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई अकेले ही लड़ी। भले ही प्रशासन ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके अथक प्रयासों ने आखिरकार रंग दिखाया। भूख हड़ताल के दौरान उन्हें आरटीआई कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला और उनके और एक महिला के बीच टकराव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आखिरकार सरकार को उनके गंभीर आरोपों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। निलंबन की पुष्टि करते हुए जिला पंचायत अधिकारी ओपी ठाकुर ने कहा कि पंचायत प्रधान को विकास कार्यों के क्रियान्वयन में गंभीर चूक का दोषी पाया गया है और उन्हें सभी सरकारी रिकॉर्ड और संपत्ति तुरंत पंचायत सचिव को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया है।
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