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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण कार्यालय ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंचायत कार्यालय, रिब्बा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया। लगभग 150 प्रतिभागियों वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रिब्बा ग्राम पंचायत प्रधान राधिका नेगी ने की। उन्होंने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज में मादक द्रव्यों के सेवन की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की तथा इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया।
पूह की बाल विकास परियोजना अधिकारी सुभद्रा देवी ने उपस्थित लोगों को आईसीडीएस के अंतर्गत क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। संरक्षण अधिकारी मीरा ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय तथा शिक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। जिला कल्याण अधिकारी बलबीर ठाकुर ने प्रतिभागियों को पीसीआर अधिनियम तथा विभाग की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने नशा मुक्त भारत अभियान और ‘ड्रग-फ्री हिमाचल’ मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर पर जिला जागरूकता एवं सतर्कता समिति की सदस्य सुशीला मेमे और स्नेह लता, जिला श्रम कल्याण अधिकारी सपन जसरोटिया, पंचायत समिति सदस्य प्रतिभा नेगी, एसएचओ मूरंग जवाहर ठाकुर और अन्य अधिकारी, कर्मचारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।
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Payal
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