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कैबिनेट ने आज अटल टनल प्लानिंग एरिया बनाने और इस क्षेत्र के मौजूदा भूमि उपयोग को फ्रीज करने का फैसला किया, जिसमें लाहौल और स्पीति जिले के राजस्व गांव शामिल हैं। अब सभी निर्माण एवं विकास गतिविधियों के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना (टीसीपी) अधिनियम के तहत अनुमति लेनी होगी।
अटल सुरंग के निर्माण से लाहौल और स्पीति में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। बढ़ते पर्यटन उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए लाहौल क्षेत्र में बड़ी संख्या में होटल और होमस्टे खुल गए हैं। इस प्रकार, विशेष रूप से राजमार्गों और सड़कों के साथ-साथ नगर और ग्राम आयोजना (टीसीपी) अधिनियम के अनुसार निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ताकि आगे विस्तार की संभावना अवरुद्ध न हो।
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