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Baddi ड्रग तस्करों के खिलाफ़ एक कड़े कदम के तौर पर, बद्दी पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत दर्ज ड्रग तस्करी के मामले से जुड़ी 1.71 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज़ कर दिया है। इस संपत्ति में 6 बिस्वा ज़मीन और तीन मंज़िला घर शामिल है, जो बद्दी की लक्ष्मी नारायण कॉलोनी में स्थित है।
यह कार्रवाई 16 अक्टूबर, 2025 को बद्दी में NDPS एक्ट की धाराओं 20, 29 और 61 के तहत दर्ज FIR से जुड़े एक ड्रग तस्कर की संपत्ति की गहन वित्तीय जांच के बाद की गई। बद्दी के SP विनोद धीमान ने बताया कि फ्रीज़िंग का आदेश NDPS एक्ट की धारा 68-F(2) के तहत, नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा 5 जून को जारी आदेश के अनुपालन में लागू किया गया। संतोष और रिंकू नाम का एक जोड़ा इस संपत्ति का मालिक है। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचने या उसका हस्तांतरण करने पर रोक लगाता है।
SP ने कहा कि ड्रग तस्करी के मामलों में पुलिस की कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्ति भी कानून के अनुसार उनकी जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा कि ड्रग नेटवर्क की वित्तीय कमर तोड़ने के लिए पुलिस ऐसे उपाय जारी रखेगी।
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