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वहां तीन मंजिला मकान बनाने के आरोप में अयोग्य करार दिया है.
नगर विकास निदेशक ने अरकी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर वहां तीन मंजिला मकान बनाने के आरोप में अयोग्य करार दिया है.
मामला तब सामने आया जब वार्ड नंबर 4 के सदस्य अनुज गुप्ता ने वार्ड नंबर 2 के सदस्य सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ दिसंबर 2022 में राज्य सरकार को शिकायत दी कि उन्होंने 123.49 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है।
शिकायत को उपायुक्त के पास भेज दिया गया, जिन्होंने अर्की एसडीएम को इसकी जांच के निर्देश दिए। तहसीलदार द्वारा एक तथ्यान्वेषी जांच की गई, जिन्होंने स्वामित्व रिकॉर्ड पर ध्यान दिया। यह पाया गया कि 123.49 वर्ग मीटर की भूमि के तीन टुकड़े आधिकारिक रिकॉर्ड में लोक निर्माण विभाग और अरकी नगर पंचायत के थे, लेकिन शर्मा और उनके परिवार ने इस पर कब्जा कर लिया था।
शर्मा को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया गया था, लेकिन चूंकि अतिक्रमण स्थापित हो गया था, इसलिए उन्हें 18 मई को निदेशक, शहरी विकास द्वारा एचपी नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 16 (2) (ii) के तहत अतिक्रमण के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
शर्मा को हाल ही में अर्की नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया गया था। वह नगर पंचायत में भाजपा समर्थित दो वार्ड सदस्यों में से थे।
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Triveni
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