हिमाचल प्रदेश

कर्मचारियों के तबादले मनमाने ढंग से करना गैर-कानूनी: हाईकोर्ट

Shantanu Roy
23 Jun 2023 9:20 AM GMT
कर्मचारियों के तबादले मनमाने ढंग से करना गैर-कानूनी: हाईकोर्ट
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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के तबादले मनमाने ढंग से करने को गैर-कानूनी ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अनिवार्यता और जनहित के बगैर किए तबादला आदेश गलत हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता नवनीश कुमार की याचिका का निपटारा करते हुए उसके स्थान पर प्रतिवादी हरिकृष्ण को एडजस्ट करने वाले आदेश को खारिज कर दिया। प्रार्थी नवनीश कुमार ने अपने तबादला आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि वह गगरेट में अधीक्षक ग्रेड-टू के पद पर कार्यरत हैं। इस स्थान पर उसने अभी अपना सामान्य सेवाकाल पूरा नहीं किया है।
आरोप लगाया गया था कि बिजली बोर्ड ने प्रतिवादी हरिकृष्ण को गगरेट में एडजस्ट करने के लिए उसका तबादला शिमला के लिए किया है। कोर्ट को बताया गया था कि प्रतिवादी को इससे पहले बोर्ड ने शिमला के लिए स्थानांतरित किया था परंतु बोर्ड ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के स्थान पर एडजस्ट कर दिया। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकाॅर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि बोर्ड ने याचिकाकर्ता का तबादला न तो प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया और न ही जनहित में किया है। याचिकाकर्ता का तबादला सिर्फ प्रतिवादी को एडजस्ट करने के लिए किया गया है। इसलिए बोर्ड का यह निर्णय तबादला नीति और अदालत के निर्णयों के खिलाफ है।
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