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हिमाचल प्रदेश
नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति असंवैधानिक: Youth Congress
Ratna Netam
5 April 2025 3:36 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति के रूप में राजेश्वर सिंह चंदेल की नियुक्ति अवैध और असंवैधानिक है तथा उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष छत्तर सिंह और महासचिव रणजीत सिंह वर्मा ने कहा, "हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, जिसमें चयन समिति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक को शामिल करना अनिवार्य है।
चंदेल को उसी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 6 मई, 2022 को कुलपति नियुक्त किया गया।" युवा नेताओं ने कहा, "चूंकि दोनों विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में नियुक्ति के प्रावधान समान हैं, इसलिए चंदेल की नियुक्ति अवैध है।" वर्मा ने आगे कहा कि चंदेल का कार्यकाल 8 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। उन्होंने कुलपति पद के लिए विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने की मांग की। वर्मा ने कहा, "राज्य सरकार को चंदेल से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगना चाहिए या हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उन्हें पद से हटा देना चाहिए।"
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