हिमाचल प्रदेश

युवक की हत्या मामले को लेकर गुस्साई भीड़ ने जलाए आरोपी के मकान, धारा 144 लागू

Shantanu Roy
16 Jun 2023 10:02 AM GMT
युवक की हत्या मामले को लेकर गुस्साई भीड़ ने जलाए आरोपी के मकान, धारा 144 लागू
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चम्बा। चम्बा जिले की भांदल पंचायत में युवक की निर्मम हत्या मामले को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। गुस्साई भीड़ ने वीरवार को उग्र रूप ले लिया और हत्या मामले में संलिप्त आरोपी के मकानों को आग लगा दी, वहीं एसडीएम व एसडीपीओ सलूणी के वाहनों पर पथराव किया। इससे वाहनों के शीशे टूट गए हैं और काफी नुक्सान हुआ है। इससे पहले वीरवार को ग्रामीणों ने डल्हौजी के विधायक डीएस ठाकुर के नेतृत्व में लंगेरा-चम्बा सड़क मार्ग पर पुलिस थाना किहार के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। सुबह से ही संघणी, भांदल, लचोड़ी,किहार, डियूर क्षेत्रों के ग्रामीण एकत्रित होना शुरू हो गए तथा रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना किहार पहुंचे तथा पुलिस के गेट को धक्का देकर प्रांगण में घुसकर प्रदर्शन करते हुए सरकार, पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए।
इस दौरान एसपी अभिषेक यादव ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने में कामयाब नहीं हो पाए। लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए आरोपियों व हिरासत में लिए आरोपियों के नाम सार्वजनिक करने व हत्या में प्रयोग किए गए हथियार के बारे में जानकारी देने की मांग को लेकर अड़े रहे। ग्रामीणों के सवालों पर एसपी अभिषेक यादव ने हत्या के आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए और मामले से संबंधित पुख्ता सबूत बरामद करने की बात कही लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन पर डटे रहे। अक्रोषित ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद ग्रामीण नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना किहार से 10 किलोमीटर पैदल नारेबाजी करते हुए संघणी पहुंचे और मामले के संलिप्त आरोपी शबीर के मकान को आग के हवाले कर दिया उसके बाद पहाड़ पर दूसरे घर को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर व अन्य सामान फैंक कर मार्ग को बंद कर दिया। क्षेत्रवासियों ने पुलिस को 2 दिन की अवधि में मामले में कड़ी कार्रवाई कर सभी आरोपी को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है।
उधर, व्यापार मंडल सलूणी के प्रधान पवन कुमार के नेतृत्व में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर लोक निर्माण विश्राम गृह परिसर में 2 मिनट का मौन रखा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद बाजार में रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार करतार सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह को ज्ञापन भेजकर आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की। इस दौरान सलूणी, सुंडला, लचोड़ी, किहार, डियूर, संघणी में भी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर रोष जताया।
सलूणी में 4 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी में 4 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली, धरने-प्रदर्शन के आयोजन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी 7 दिनों तक प्रभावी रहेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जारी आदेश में कहा गया है कि संघणी, किहार तथा सलूणी में स्थानीय निवासियों के बीच उपजे विवाद के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है लोगों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका तथा जानमाल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं कर सकता है। इसके साथ किसी भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता हो। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
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