हिमाचल प्रदेश

विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश, अब बेटे की तरह बेटी को भी माना जाएगा अलग इकाई

Shantanu Roy
30 March 2023 11:49 AM GMT
विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश, अब बेटे की तरह बेटी को भी माना जाएगा अलग इकाई
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शिमला। बेटियों को अधिकार देने के लिए विधानसभा में हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2023 को प्रस्तुत किया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के बाद परिवार में अब पुत्र की तरह पुत्री को भी अलग इकाई माना जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में इस संशोधन को लाने की बात कही थी। पक्ष-विपक्ष की सहमति के चलते 31 मार्च और 1 अप्रैल को विधानसभा की 2 बैठकों को निर्धारित कार्यसूची से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में अब 3 अप्रैल को विधानसभा की अगली बैठक होगी। विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रस्तुत किया, जिसे सदन से स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्ष चाहते थे कि नवरात्र और सप्ताह के अंतिम दिन विधानसभा की 2 बैठकों को स्थगित किया जाए। अब 2 बैठकों को स्थगित करने के साथ इन तिथियों के लिए सूचीबद्ध तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सदस्यों को ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
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