हिमाचल प्रदेश

एनपीएस से ओल्ड पेंशन में आने वालों के जीपीएफ खातों पर अलर्ट

Shreya
6 Aug 2023 6:49 AM GMT
एनपीएस से ओल्ड पेंशन में आने वालों के जीपीएफ खातों पर अलर्ट
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शिमला: हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद एनपीएस से ओल्ड पेंशन में आने वाले कर्मचारियों के लिए खोले जा रहे जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) खातों को लेकर महालेखाकार कार्यालय ने अलर्ट मैसेज जारी किया है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा चार मई, 2023 को जारी अधिसूचना के तहत पुरानी पेंशन योजना लागू होने के परिणामस्वरूप जिन कर्मचारियों व अधिकारियों ने पुरानी पेंशन के लिए विकल्प चुना था, उन कर्मचारियों व अधिकारियों के पक्ष में सामान्य भविष्य निधि खातों का आबंटन मैनुअल तौर से किया जा रहा था। 19 जुलाई, 2023 तक कुल 38368 सामान्य भविष्य निधि खाते आबंटित किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि इस कार्य की गति बढ़ाने के लिए महालेखाकार कार्यालय द्वारा स्वचालित यानी ऑटोमेशन विधि अपनाए जाने के लिए डीडीओ के साथ वेबसाइट के माध्यम से 21 जुलाई, 2023 को जानकारी साझा कर डीडीओ के लिए एक्सल शीट का एक लिंक भेजा गया है। इसके माध्यम से डाटा [email protected] ई-मेल पर भेजने के लिए आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विधि के अंतर्गत डीडीओ द्वारा ई-मेल से एक्सल शीट भेजी जा रही है। अब तक 2968 ई-मेल एजी कार्यालय में प्राप्त हो चुकी हैं और 4739 सामान्य भविष्य निधि खातों का आबंटन किए जाने के उपरांत इन्हें कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है तथा लगभग 15000 से अधिक खाते सात अगस्त, 2023 तक कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की संभावना है। आबंटित लेखा संख्या एक सप्ताह में दो बार मंगलवार व शुक्रवार को ई-मेल पर अपलोड की जाएंगी। ई-मेल के माध्यम से एक्सल शीट भेजने के उपरांत उसे दोबारा ई-मेल से न भेजें। अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर जानकारी कार्यालय की ई-मेल [email protected] पर ही ई-मेल करें। एक्सेल शीट की प्रति ऑफलाइन (डाक) माध्यम से न भेजें। एक्सल शीट में जिन कॉलम से संबंधित सूचना शून्य हो, उस कॉलम को पूरी तरह से खाली रखें और डैश या बिंदु आदि का प्रयोग न करें। नाम के साथ श्री, श्रीमती, कुमारी आदि न लिखें।

जिनके नामांकन पत्र नहीं भेजे, उनकी एक्सल शीट भेजें

जिन मामलों में नामांकन पत्र अभी तक कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं, उन मामलों में पहले एक्सल शीट भेजें तथा सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या प्राप्त होने के उपरांत कार्यालय वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करके एक प्रति कार्यालय के अभिलेख में रखें व फोटो प्रति नामांकन पत्रों के साथ लगाकर ही फार्म महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि कार्य की गति और नामांकन पत्र स्वीकार करने में विलंब न हों।

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