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हिमाचल प्रदेश
बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा
Gulabi Jagat
11 Jun 2022 8:43 AM GMT
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आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा
Himachal Pradesh Crime News, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी सोलन ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परविंदर सिंह की अदालत ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोषी को सजा सुनाई। मामला नालागढ़ क्षेत्र का है। नाबालिग का पिता यहां झुग्गी में रहता था। दोषी भी उसी के गांव का रहने वाला है और नालागढ़ में उनके पास रहने आया था। इसी दौरान उसने बच्ची से दुष्कर्म किया।
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