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हिमाचल प्रदेश
यौन शोषण मामले में Churah MLA के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई
Ratna Netam
23 Jan 2026 3:57 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: पुलिस ने एक युवती के कथित यौन शोषण से जुड़े मामले में चुराह के विधायक हंसराज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट 27 नवंबर, 2025 को कोर्ट द्वारा विधायक को रेगुलर बेल दिए जाने के दो महीने के अंदर पेश की गई। कोर्ट ने इस मामले में पहली सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है, जिसके बाद ट्रायल औपचारिक रूप से शुरू होगा। शिकायत के अनुसार, चुराह की एक युवती ने आरोप लगाया है कि हंसराज ने उसे बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया, जब वह नाबालिग थी। हालांकि, विधायक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि यह उनकी छवि खराब करने और उनके निर्वाचन क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। बाद में महिला ने चंबा महिला पुलिस स्टेशन में विधायक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 7 नवंबर, 2025 को POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ भी एक अलग मामला दर्ज किया गया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को अगवा किया और धमकाया, जब उसने 2024 में विधायक के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए थे। उस समय उसने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए, हंसराज शुरू में गायब हो गए थे और बाद में 10 नवंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की। कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी, जो 22 नवंबर तक प्रभावी रही। इस दौरान पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। 22 नवंबर को अंतरिम जमानत खत्म होने से पहले, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद, 27 नवंबर को विधायक की मौजूदगी में, कोर्ट ने अंतरिम जमानत को रेगुलर अग्रिम जमानत में बदल दिया। जमानत मिलने के बावजूद, पुलिस ने जांच में तेजी लाई और तय समय के अंदर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। एसपी, चंबा, विजय कुमार सकलानी ने कहा कि पुलिस ने निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर सख्ती से जांच की। उन्होंने कहा, "जांच दो महीने के अंदर पूरी कर ली गई और तय समय के अंदर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई। अब आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।"
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