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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा के मालिकाना हक वाली महादेवी स्टोन क्रशर के खिलाफ सुजानपुर पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, 4 दिसंबर को मेसर्स महादेवी स्टोन क्रशर के खिलाफ FIR नंबर 77/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 379, 420, 468 और 120-B के तहत FIR दर्ज की गई है।
पता चला है कि विधायक को इस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को है।
आरोप है कि यूनिट ने अवैध खनन किया और 36.60 लाख रुपये से ज़्यादा की रॉयल्टी का गबन किया। आरोपों में खनन सामग्री बेचने के लिए 'X' और 'W' फॉर्म के दुरुपयोग का भी आरोप है। राज्य में दो तरह की खनन अनुमतियाँ हैं। पहले मामले में, खनन सामग्री को सीधे उपभोक्ता को बिना क्रश किए बेचा जाता है, जबकि दूसरे मामले में सामग्री निकाली जाती है, क्रशर में ले जाया जाता है, क्रश किया जाता है और बेचा जाता है।
आरोप है कि दो साल (2022-2023 और 2023-2024) में नियमों का उल्लंघन करते हुए 28,180 मीट्रिक टन खनन सामग्री का खनन और परिवहन किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि 2022 में, फॉर्म 'G' के अनुसार 17,572 मीट्रिक टन से ज़्यादा उत्पादन और परिवहन किया गया, लेकिन रॉयल्टी जमा नहीं की गई। यह भी आरोप है कि क्रशिंग यूनिट के कारण राज्य के खजाने को कुल 36,60,160 रुपये का नुकसान हुआ।
एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त दस्तावेजी सबूत उपलब्ध हैं।
विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वह अपनी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए इस मामले में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं ऐसे सभी फर्जी और निराधार मामलों से बेदाग बाहर आऊंगा।"
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