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हिमाचल प्रदेश
8वीं की पढ़ाई करेगी 8 साल की काशवी, हाईकोर्ट ने दी एडमिशन की अनुमति
Renuka Sahu
24 March 2022 6:34 AM GMT
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फाइल फोटो
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक विशेष मामले के रूप में बुधवार को कांगड़ा जिले के रेनबो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धर्ममान, पालमपुर के कक्षा तीन की छात्रा को आठवीं कक्षा में अनंतिम प्रवेश की अनुमति दी.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh HC) ने एक विशेष मामले के रूप में बुधवार को कांगड़ा जिले के रेनबो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धर्ममान, पालमपुर के कक्षा तीन की छात्रा को आठवीं कक्षा में अनंतिम प्रवेश की अनुमति दी. यह फैसला मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने आठ साल की छात्रा काशवी की अपने पिता संतोष कुमार के माध्यम से दायर याचिका पर दिया. पिता संतोष ने पिछले साल भी एक याचिका दायर कर काशवी (Kashavi) को आठवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.
काशवी की तरफ से पिता ने दायर की थी याचिका
इसके बाद, काशवी के माता-पिता ने 16 अक्टूबर, 2021 को धर्मशाला (Dharmshala) के जोनल अस्पताल में उसका आईक्यू टेस्ट कराया. जिसमें उसका आईक्यू 154 आंका गया था और उसकी जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि वह असाधारण, बौद्धिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली बच्ची है. उसके पिता ने काशवी को आठवीं कक्षा की परीक्षा देने के अनुरोध के साथ, राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र और परीक्षा परिणाम भेजे. जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने काशवी (Kashavi) की तरफ से याचिका दायर की. इसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि या तो काशवी को आठवीं कक्षा में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए या आठवीं कक्षा की परीक्षा कराई जाए. अपने जवाब में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विभागीय नियमों का हवाला दिया.
अनंतिम प्रवेश की अनुमति
हाईकोर्ट (Himachal Pradesh HC) के निर्देशों पर, तीन विशेषज्ञों वाले एक मेडिकल बोर्ड ने 4 मार्च, 2022 को काशवी का आईक्यू लेवल टेस्ट किया और उसके औसत आईक्यू 128 के रूप में मूल्यांकन किया. अदालत ने देखा कि इतनी कम उम्र की बच्ची भावनात्मक और शारीरिक रूप से सभी सवालों का सामना कर सकता है. अगर उसे आठवीं कक्षा की परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है, तो वह एक प्रतिभाशाली और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ बच्ची हो सकती है.
28 अप्रैल को होगी सुनवाई
कोर्ट (Himachal Pradesh HC) ने आदेश दिया कि यदि काशवी उक्त स्कूल में कक्षा आठ में छात्रा के रूप में अनंतिम प्रवेश लेती है, तो उसकी समग्र प्रगति की निगरानी संबंधित स्कूल अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर की जाएगी. काशवी की हर क्षेत्र में प्रगति के बारे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले पर आगामी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.
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