हिमाचल प्रदेश

गैर-इरादतन हत्या मामले में दोषी को 4 वर्ष का कारावास

Shantanu Roy
25 March 2023 10:07 AM GMT
गैर-इरादतन हत्या मामले में दोषी को 4 वर्ष का कारावास
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मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी परस राम को गैर-इरादतन हत्या के मामले में 4 वर्ष के साधारण कारावास व 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि दोषी परस राम पुत्र हरि सिंह गांव व डाकघर गागल तहसील सदर जिला मंडी टाटा सूमो गाड़ी को बग्गी के तरफ से धनोटू की ओर तेज रफ्तार से चलाता हुआ आ रहा था। इस दौरान उसने धनोटू की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल तथा एक अन्य मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने एक मोटरसाइकिल चालक हरीश चंद सैन नहर में गिर गया था तथा दूसरे मोटरसाइकिल चालक दुर्गा दास को गंभीर चोटें आई थीं। इस हादसे में नहर में गिरने वाले व्यक्ति हरीश चंद सैन पुत्र भीम सिंह सैन निवासी गांव कैहचडी डाकघर बग्गी तहसील सदर जिला मंडी की मौत हो गई थी।
दोषी के खिलाफ अभियोग दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच एएसआई हरि राम ने की तथा जांच में पाया गया कि आरोपी परस राम हादसे के समय शराब का सेवन करके गाड़ी चला रहा था। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय में 17 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के उपरांत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने दोषी परस राम को गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाया तथा दोषी को 4 वर्ष का साधारण कारावास व जुर्माना 20,000 रुपए की सजा धारा 304-ए भारतीय दंड संहिता में सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना धारा 338 भारतीय दंड संहिता के तहत की सजा सुनाई गई। 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 337 भारतीय दंड संहिता के तहत तथा 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 279 भारतीय दंड संहिता के तहत सजा सुनाई गई। ये सभी सजाएं समानांतर चलेंगी।
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