हिमाचल प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का कठोर कारावास

Admin4
26 July 2023 11:55 AM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का कठोर कारावास
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शिमला। राजधानी शिमला में अदालत ने एक आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दोषी को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 25000 जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह सज़ा विशेष जज शिमला की अदालत ने सुनाई है। आरोपी की पहचान सुबोध कुमार निवासी बिहार के रूप में हुई है।
अदालत ने बताया कि यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सत्र न्यायाधीश अमित मंडयाल ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह निर्णय सुनाया। गौरतलब है कि जुलाई, 2019 में दोषी ने नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किया, जिससे वह गर्भवती भी हो गई।
दोषी ने पीड़िता को यह धमकी दी थी कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ दोष साबित करने के लिए 23 गवाह पेश किए। सत्र न्यायाधीश ने सुबोध कुमार को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनायी। राज्य सरकार की ओर से स्पैशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर संगीता जस्टा ने मामले की पैरवी की।
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