हिमाचल प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Admin4
9 Sep 2023 12:28 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
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शिमला। रामपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीते कल 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार किया है। अदालत में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाए गई है। दोषी की पहचान सुंदर नेगी पुत्र भागीनर निवासी बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 5 सितंबर 2021 का है जब दोषी ने पीड़िता से फोन पर संपर्क किया था और उसे बहला-फुसलाकर देर रात करीब 10 बजे कमरे के बाहर बुलाया। जिसके बाद वह पीड़िता को गौशाला में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता को जब आवाजें सुनाई दी तो वह गौशाला की ओर गए।
जैसे ही वह वहां पहुंचे आरोपी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और मौके पर वहां से फरार हो गया। जिसके बाद उन्होंने दोषी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की छानबीन उप सहायक निरीक्षक चेतराम द्वारा की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने अदालत 16 गवाहों को पेश किया गया।
जिसके बाद अभियोजन और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुंदर नेगी को दोषी करार किया और उसे 20 साल के कठोर कारावास सहित 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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