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हिमाचल प्रदेश
मंडी में बोतल बंद पेयजल का निर्माण करने वाले 2 उद्योग सील, जानिए क्यों हुई कार्रवाई
Shantanu Roy
18 Nov 2022 9:03 AM GMT
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बड़ी खबर
सोलन। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रदेश कार्यालय परवाणु ने मंडी जिले में बोतल बंद पेयजल का निर्माण करने वाले 2 उद्योगों को सील किया है। यही नहीं, बीआईएस ने इन उद्योगों में बड़ी मात्रा में बोतल बंद पेयजल को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दोनों उद्योग बीआईएस के प्रमाणन चिन्ह के बिना बोतल बंद पेयजल का निर्माण कर रहे थे या यूं कहे इन दोनों उद्योगों के पास बीआईएस का प्रमाणन चिन्ह ही नहीं था। नकली मार्का लगाकर मुनाफा कमा रहे थे। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ गया है। इस मामले में बीआईएस एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसमें 3 साल तक कारावास या 2 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ दोनों दंड का प्रावधान है।
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