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Himachal: चंबा वन अधिकारियों ने हिमालयन गोरल का शिकार करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची I की प्रजाति है। आरोपियों की पहचान गुप्त रखी गई है। उन्हें धरवाला तहसील के अंतर्गत गुरद गांव से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक बंदूक भी जब्त की गई है।
गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की और शिकार करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना ने इस क्षेत्र में वन्यजीव अपराधों पर प्रकाश डाला है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
हिमालयन गोरल (नेमोरहेडस गोरल) एक छोटा, बकरी जैसा मृग है जो हिमालय पर्वतमाला में पाया जाता है। इसकी विशेषता इसके भूरे-भूरे रंग के फर, मजबूत शरीर और खड़ी, चट्टानी इलाकों पर उल्लेखनीय चपलता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध, इस प्रजाति को भारत में बाघ और हाथी के समान उच्चतम स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। वैश्विक स्तर पर, हिमालयन गोरल को IUCN रेड लिस्ट में आवास की कमी, शिकार और मानवीय व्यवधानों के कारण ‘खतरे के करीब’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
चंबा प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) कृतगया कुमार ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने वन्यजीवों के अवैध शिकार पर नकेल कसने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और स्थानीय समुदायों से संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया है।





