हिमाचल प्रदेश

2 चरस तस्करों को 10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा

Shantanu Roy
5 July 2023 11:28 AM GMT
2 चरस तस्करों को 10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा
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मंडी। चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपियों द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उन्हें 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट की विशेष अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 और 29 के तहत अभियोग साबित होने पर सुनील कुमार और राजेश कुमार को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 12 जून, 2021 को पुलिस ने कांधार के पास नाका लगाया हुआ था।
इसी दौरान बरोट की तरफ से आई एक कार को जांच के लिए रोका गया। कार में सवार आरोपी पुलिस दल को देखकर घबरा गए। पुलिस ने मुख्य आरक्षी अजय कुमार की अगुवाई में शक के आधार पर कार की तलाशी ली तो इसमें से 1 किलो 510 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ व्यावसायिक मात्रा में चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है, जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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