हिमाचल प्रदेश

चरस रखने के अपराध में दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

Admin4
30 Dec 2022 1:18 PM GMT
चरस रखने के अपराध में दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना
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मण्डी। विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 13/03/2010 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना औट सहायक उप निरीक्षक अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान शिली लारजी की तरफ जा रहे थे तो उसी समय करीब 11:45 बजे पिंजाई रास्ते की तरफ से एक व्यक्ति पीठु बैग लिए हुए आ रहा थाl

पुलिस की गाड़ी को देखते हुए वह व्यक्ति कुछ बौखला गया और पीछे की तरफ मुड़ने लगा, उसकी इस तरह की प्रतिकिया के कारण पुलिस को उस पर संदेह हुआ; इसी संदेह के चलते उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दुरी पर पकड़ लियाl उसव्यक्ति के बैग की तलाशी करने पर उसके पास से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई थीl
उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ब्रह्म प्रकाश बताया थाl उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना औट, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 31/2010 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी औट द्वारा अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के ब्यान दर्ज हुए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी थीl
मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को से 1 किलो 500 ग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत 15 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 1,50,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई हैल यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे 18 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई हैl
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