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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शहर भर के भोजनालयों और रेहड़ी-पटरी वालों से अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे 14 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई रविवार को मिंजर मेले के पहले दिन की गई। विभाग की एक टीम ने मेले के लिए लगाए गए सड़क किनारे के भोजनालयों, चाय की दुकानों और अस्थायी खाद्य दुकानों सहित विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान, उन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए - जो सुरक्षा और नियामक मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि जब्त किए गए सिलेंडर उपयोगकर्ताओं को तभी वापस किए जाएँगे जब वे लागू जुर्माना अदा करेंगे। विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल पर 2,000 रुपये से 3,000 रुपये तक का जुर्माना है।
सभी खाद्य विक्रेताओं, ढाबा मालिकों और चाय की दुकान संचालकों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडरों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की गई। विभाग ने ज़ोर देकर कहा कि आगे कोई भी उल्लंघन करने पर उपकरण तुरंत जब्त कर लिए जाएँगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि मिंजर मेले के दौरान नियमित रूप से निरीक्षण जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "अगर कोई खाद्य विक्रेता, ढाबा या फास्ट-फूड संचालक घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा उपयोग सुरक्षा मानदंडों और सरकारी नियमों का उल्लंघन है।" उन्होंने मिंजर उत्सव में भाग लेने वाले सभी विक्रेताओं से व्यावसायिक गैस कनेक्शन लेने और सुरक्षा एवं लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया।
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