हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में 11 गेहूं खरीद केंद्र 15 अप्रैल से खुलेंगे, ऑनलाइन होगा किसानों के खातों में भुगतान

Renuka Sahu
13 April 2022 6:10 AM GMT
हिमाचल में 11 गेहूं खरीद केंद्र 15 अप्रैल से खुलेंगे, ऑनलाइन होगा किसानों के खातों में भुगतान
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फाइल फोटो 

प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए बनाए गए 11 गेहूं खरीद केंद्र 15 अप्रैल से खुलेंगे।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए बनाए गए 11 गेहूं खरीद केंद्र 15 अप्रैल से खुलेंगे। प्रदेश भर में बनाए गए गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए मंगलवार शाम तक 1300 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। हालांकि अभी तक किसानों को टोकन नंबर जारी नहीं किए गए हैं। प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों में कांगड़ा में 148, सिरमौर में 1119, सोलन में 17 और ऊना में 16 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाया है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं खरीद के लिए कांगड़ा में तीन, ऊना में दो, बिलासपुर में एक, सोलन में दो और सिरमौर जिला में तीन गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकरण के बाद किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खीरद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। एक मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण संभव है। सल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। गेहं खरीद के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने hpappp.nic.in पोर्टल लिंक तैयार किया है। (एचडीएम)

क्या कहते हैं अधिकारी
खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन का कहना है कि किसानों से गेहूं खरीदने के लिए केंद्र 15 अप्रैल से खोले जाएंगे। विभाग द्वारा किसानों के लिए गेहूं खरीद के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद किसानों को टोकन नंबर व फसल बेचने की तिथि बताई जाएगी।
एक मोबाइल नंबर पर एक ही रजिट्रेशन संभव
केवल अपना मोबाइल नंबर दें। किसान पंजीकरण मोबाइल नंबर पर ही आधारित है। एक मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण संभव है। यह फॉर्म hpappp.nic.in पर ऑनलाइन भरना होगा। किसान का मोबाइल नंबर लॉगइन आईडी के रूप में उपयोग किया जाना हैं। इस मोबाइल नंबर पर सत्यापन के लिए हर बार एक ओटीपी भेजा जाएगा। बैंक विवरण सावधानी से भरे जाने चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार/एफसीआई इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री के लिए धन हस्तांतरित करेगा। फॉर्म भरने के बाद किसान द्वारा रिकॉर्ड के लिए एक प्रिंटआउट लिया जाना चाहिए। एक बार किसान पंजीकरण स्वीकृत हो जाने के बाद किसान ऑनलाइन माध्यम से मंडी/विक्रय केंद्र में एक स्लॉट (तारीख) चुन सकेगा। स्वीकृत किसानों के लिए यह बटन एक विशेष तिथि के बाद सक्रिय हो जाएगा। विभाग/एफसीआई के पास दी गई तारीख को अतिरिक्त स्लॉट बदलने या जोडऩे का अधिकार सुरक्षित है। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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