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हिमाचल श्रम विभाग ने 9.07 करोड़ रुपये का रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया

श्रम विभाग ने चंबा जिले के भरमौर उपमंडल के लामू में रावी नदी पर 240 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के लिए निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर जमा करने में विफल रहने के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी (कुतेहर) लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक के खिलाफ 9.07 करोड़ रुपये का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया है।
वसूली आदेश के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी ने 9 जून, 2026 को कंपनी को उपकर के रूप में 8,89,32,551 रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। मूल्यांकन आदेश 12 जून को दिया गया था, लेकिन कंपनी ने कथित तौर पर न तो निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा की और न ही इसके खिलाफ अपील दायर की।
निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से बकाया वसूलने में विफलता के बाद, मूल्यांकन अधिकारी-सह-श्रम अधिकारी, चंबा ने लागू निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमों के नियम 13 के तहत 9 अक्टूबर को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया।
कुल बकाया देनदारी 9,07,11,202 रुपये है, जिसमें मूल उपकर के रूप में 8.89 करोड़ रुपये और एक महीने के लिए 2 प्रतिशत साधारण ब्याज के रूप में 17.78 लाख रुपये शामिल हैं। यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, हमीरपुर के सचिव-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास जमा की जाएगी।





