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Himachal: चालान का भुगतान नहीं करने पर चार जिलों में 1,109 वाहन ब्लैक लिस्टेड

2025-26 के दौरान कुल 1,109 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, क्योंकि उनके मालिकों ने नोटिस के बावजूद चालान जमा नहीं किया। फ्लाइंग स्क्वाड के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर असीम सूद ने कहा, “मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ऐसी गाड़ियों पर ‘नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड’ का निशान लगा होता है, जिसका मतलब है कि गाड़ी से जुड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन, जिसमें रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर या पेमेंट शामिल है, नहीं किया जा सकता।”
उन्होंने कहा कि एक बार चालान जारी होने के बाद, गाड़ी के मालिक को पेमेंट करने के लिए एक तय समय दिया जाता है। “अगर चालान का फाइन नहीं भरा जाता है, तो नोटिस जारी किया जाता है। अगर नोटिस जारी होने के बाद भी कोई कम्प्लायंस नहीं होता है, तो गाड़ी को ‘नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड’ सिस्टम के ज़रिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। गाड़ी के मालिकों को आमतौर पर चालान भरने के लिए 90 दिन तक का समय दिया जाता है, ऐसा न करने पर ब्लैकलिस्टिंग प्रोसेस शुरू किया जाता है,” उन्होंने आगे कहा। सूद ने कहा, “लोग अपनी गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट से तभी हटवा सकते हैं जब वे पेंडिंग चालान भर दें और RTO फ्लाइंग स्क्वाड को बता दें। इसके बाद ऑफिस गाड़ी का स्टेटस ठीक करने के लिए संबंधित रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) के साथ प्रोसेस शुरू करता है।”
या जाता है।





