उच्च न्यायालय जनवरी 2024 दंगों की साजिश मामले में नए सिरे से जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा
नई दिल्ली: मामले के आरोपियों में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक और अन्य शामिल हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में शरजील इमाम और खालिद सैफी सहित कई आरोपियों की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा।
अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, जिन्होंने कम से कम तीन जमानत याचिकाओं में फैसला सुरक्षित रखा था, को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद आया है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शैलेंदर कौर की खंडपीठ जनवरी 2024 में अपीलों पर सुनवाई शुरू करेगी।
शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शिफा उर रहमान और सलीम खान सहित आरोपी व्यक्तियों ने जमानत याचिका दायर की है।
आरोपी इशरत जहां को दी गई जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अपील पर भी बेंच सुनवाई करेगी. पहले न्यायमूर्ति मृदुल की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने पिछले साल अक्टूबर में मामले में आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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