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लखीमपुर में नाबालिग लड़कियों की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी

Teja
7 Aug 2023 6:18 PM GMT
लखीमपुर में नाबालिग लड़कियों की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी
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निघासन : निघासन में दो नाबालिग लड़कियों की हत्या के मामले में मुकदमे की सुनवाई एडीजे की अदालत में सोमवार को पूरी हो गई है। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसले की तिथि तय की है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को अनुसूचित जाति की दो नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ पर लटकते मिले थे। लड़कियों की मां की तहरीर पर छोटू और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान पता चला कि घटना में छह लोग शामिल थे। एडीजे पॉक्सो की अदालत में मुकदमे की सुनवाई नियमित की गई एसआइटी ने मामले की तेजी से विवेचना करते हुए 14 दिन में जुनैद, सुहेल, हफीजुर्रहमान, छोटू, आरिफ और कमरुद्दीन के खिलाफ 116 पेज के आरोप पत्र के साथ 500 पेज की केस डायरी दाखिल की थी। इस दौरान 43 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। एडीजे पॉक्सो की अदालत में मुकदमे की सुनवाई नियमित की गई।की अदालत में सोमवार को पूरी हो गई है। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसले की तिथि तय की है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को अनुसूचित जाति की दो नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ पर लटकते मिले थे। लड़कियों की मां की तहरीर पर छोटू और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान पता चला कि घटना में छह लोग शामिल थे। एडीजे पॉक्सो की अदालत में मुकदमे की सुनवाई नियमित की गई एसआइटी ने मामले की तेजी से विवेचना करते हुए 14 दिन में जुनैद, सुहेल, हफीजुर्रहमान, छोटू, आरिफ और कमरुद्दीन के खिलाफ 116 पेज के आरोप पत्र के साथ 500 पेज की केस डायरी दाखिल की थी। इस दौरान 43 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। एडीजे पॉक्सो की अदालत में मुकदमे की सुनवाई नियमित की गई।की अदालत में सोमवार को पूरी हो गई है। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसले की तिथि तय की है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को अनुसूचित जाति की दो नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ पर लटकते मिले थे। लड़कियों की मां की तहरीर पर छोटू और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान पता चला कि घटना में छह लोग शामिल थे। एडीजे पॉक्सो की अदालत में मुकदमे की सुनवाई नियमित की गई एसआइटी ने मामले की तेजी से विवेचना करते हुए 14 दिन में जुनैद, सुहेल, हफीजुर्रहमान, छोटू, आरिफ और कमरुद्दीन के खिलाफ 116 पेज के आरोप पत्र के साथ 500 पेज की केस डायरी दाखिल की थी। इस दौरान 43 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। एडीजे पॉक्सो की अदालत में मुकदमे की सुनवाई नियमित की गई।

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