x
एक अंतरिम आदेश जारी किया
केरल उच्च न्यायालय ने वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यालय के अंदर रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने पिछले साल दर्ज मामले में राहुल गांधी के चार स्टाफ सदस्यों के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया।
पिछले साल जून में, सीपीआई (एम) की छात्र शाखा ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी और बाद में एक वकील द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया गया था। .
केरल में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) ने आरोप लगाया था कि यह राहुल गांधी के निजी कर्मचारी थे जिन्होंने एसएफआई कार्यकर्ताओं पर दोष मढ़ने के लिए महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया था।
कोर्ट ने 13 जुलाई के आदेश में 2022 में दर्ज मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया.
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें आरोपी के रूप में जोड़ा गया था, और पुलिस द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील टी आसिफ अली ने कहा कि किसी भी गवाह ने कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाने में चार स्टाफ सदस्यों को कोई भूमिका नहीं दी है।
कथित घटना तब सामने आई जब कांग्रेस नेता के खिलाफ एसएफआई का विरोध मार्च हिंसक हो गया।
TagsHC ने तोड़फोड़ मामलेराहुल गांधीवायनाड कार्यालयस्टाफ सदस्योंखिलाफHC Sabotage CaseAgainst Rahul GandhiWayanad OfficeStaff MembersBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newstoday's big newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story