जनता से रिश्ता वेबडेस्क | नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े टेरर-फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया और आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। उच्च न्यायालय ने मामले को 23 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। खान ने ट्रायल कोर्ट के 3 दिसंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत उपलब्ध हैं। हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता खान को 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
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