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एक सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के एक मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करने वाले शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी को महेंद्रू द्वारा उनके स्वास्थ्य को लेकर किए गए दावों पर एक स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ एक सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
महेंद्रू पहले से ही चिकित्सा आधार पर निचली अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर हैं और उन्हें एक मई को आत्मसमर्पण करना है।
नियमित जमानत के अलावा, उन्होंने यह कहते हुए अंतरिम जमानत को कम से कम 12 सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की है कि उनकी सर्जरी की संभावित तारीख 5 मई है और सर्जरी के बाद की देखभाल की आवश्यकता है।
उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि व्यवसायी को 28 फरवरी को अंतरिम जमानत दी गई थी और इसे बाद में ट्रायल कोर्ट ने बढ़ा दिया था।
उन्होंने कहा कि आरोपी की हालत अभी भी खराब है और उसने नवीनतम चिकित्सा दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखे हैं।
28 फरवरी को, ट्रायल कोर्ट ने महेंद्रू को 30 दिनों की अवधि के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी कथित रूप से आबकारी नीति के उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था क्योंकि वह न केवल एक मादक पेय निर्माण इकाई चला रहा था बल्कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुछ खुदरा लाइसेंस के साथ थोक लाइसेंस भी दिया हुआ था।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कथित अनियमितताओं और उल्लंघनों के कारण, महेंद्रू ने लगभग 50 करोड़ रुपये कमाए।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संबंधित प्रावधानों के तहत महेंद्रू के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से उपजा है।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में आरोपी हैं।
9 मार्च को ईडी ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया, जहां उन्हें सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले के सिलसिले में रखा गया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया था।
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Triveni
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