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HC ने आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण के लिए प्रयास जारी रखने का आदेश दिया

Triveni
19 Aug 2023 11:54 AM GMT
HC ने आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण के लिए प्रयास जारी रखने का आदेश दिया
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नागरिक अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने इस मामले को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य के रूप में मानने के महत्व को इंगित करते हुए आदेश जारी किया, जिसके लिए ईमानदारी से निष्पादन की आवश्यकता है।
अदालत गैर सरकारी संगठन कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) और त्रिवेणी अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिनियमित पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) नियम, 2001 के अनुसार आवारा कुत्तों की उचित नसबंदी सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इन वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के कारण दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कुत्तों के काटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
अदालत ने दिल्ली सरकार की पशुपालन इकाई और दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत हलफनामों की समीक्षा के बाद याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
इन हलफनामों ने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकारी आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी और टीकाकरण प्रक्रियाओं का परिश्रमपूर्वक संचालन कर रहे हैं और सक्रिय रूप से अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
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