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चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को नोटिस दिया।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नौ पार्षदों के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को नोटिस दिया।
जसपाल सिंह ने अपनी याचिका में 18 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि यह पंजाब नगर निगम अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 3 की वस्तुओं और भावना के खिलाफ है। 1976, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित।
याचिकाकर्ता ने वकील मनदीप के सज्जन, समनदीप और सुमन कुमारी के माध्यम से, प्रतिवादियों को प्रक्रिया, सिफारिश और कुल प्राप्त आवेदनों, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के आदेश, योग्यता और उपलब्धियों से संबंधित एक पूरा रिकॉर्ड पेश करने के लिए दिशा-निर्देश मांगा। प्रतिवादी मनोनीत पार्षद।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पार्षदों के नाम का नामांकन करते समय प्रतिवादी द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। यहां तक कि चरित्र सत्यापन या पुलिस सत्यापन भी नहीं किया गया था। ऐसे में विपक्षी की कार्रवाई निरस्त किए जाने योग्य है।
प्रतिवादी अधिकारियों की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करने वाले अन्य आधारों में, याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि पार्षदों को नामांकित करते समय कोई आरक्षण नीति नहीं अपनाई गई थी, जो कि संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस रितु टैगोर की खंडपीठ ने इस मामले को उठाते हुए यूटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ के एमसी और अन्य को 3 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया।
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Triveni
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