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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित पांच मामलों में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी।
नागरिकता कानून समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर होने के बाद 24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें भड़क उठीं, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 700 घायल हो गए।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने बुधवार को मामलों में हुसैन की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, "सभी 5 एफआईआर में शर्तों के अधीन जमानत दी गई।"
पूर्व पार्षद के खिलाफ मामले फरवरी 2020 में हिंसा के दौरान कथित दंगे से संबंधित हैं।
ये मामले हुसैन के घर की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पथराव, पेट्रोल बम फेंकने और गोलियां चलाने के कारण दो लोगों के घायल होने और हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के कथित अपराधों से भी संबंधित हैं।
हुसैन सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
तत्काल एफआईआर के अलावा, उन पर कार्यकर्ताओं शरजील इमाम और उमर खालिद के साथ दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" में शामिल होने का भी आरोप है। यह मामला यूएपीए के तहत अपराधों से संबंधित है।
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Triveni
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