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मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई तय की।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को तीसरे लिंग के लिए स्वास्थ्य देखभाल अधिकार और शौचालय सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए कार्यों पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
विशाल द्विवेदी और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने निर्देश पारित किया और मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई तय की।
याचिकाकर्ताओं ने ट्रांसजेंडरों के लिए स्वास्थ्य अधिकार और विशेष शौचालय सुविधाओं की मांग की है, जिन्हें "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी गई है।
उन्होंने दावा किया कि तीसरे लिंग के लिए स्वास्थ्य अधिकारों और शौचालय सुविधाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, उनके लिए बहुत कम काम किया गया है।
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Triveni
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