नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से 123 वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने के लिए एक अलग याचिका दायर करने को कहा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने बोर्ड की 123 संपत्तियों की फिर से जांच करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका में दायर बोर्ड के आवेदन में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने बोर्ड के वकील से कहा, "आप केंद्र के 8 फरवरी के पत्र को चुनौती देने के लिए एक नई मूल याचिका दायर करते हैं।"
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