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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-चंडीगढ़ के न्यायाधीश ने तीन साल पहले दर्ज बलात्कार के मामले में 21 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
19 अक्टूबर, 2019 को पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के तहत आरोपी को पकड़ लिया गया और बाद में जांच के बाद अदालत में पेश किया गया।
आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, लेकिन उसने खुद को निर्दोष बताया। आरोपी के वकील ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। हालाँकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के उसके खिलाफ मामला साबित कर दिया है।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने युवक को दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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Triveni
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