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HARYANA NEWS: नाबालिग से दुर्व्यवहार करने पर युवक को 10 साल की कठोर सजा

Subhi
4 Jun 2024 3:59 AM GMT
HARYANA NEWS: नाबालिग से दुर्व्यवहार करने पर युवक को 10 साल की कठोर सजा
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Panipat: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) ने सोमवार को 11 वर्षीय बच्ची से यौन शोषण करने के मामले में एक युवक को 10 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि घटना की सूचना 30 अक्टूबर 2022 को बापौली पुलिस को दी गई थी। दोषी की पहचान पीड़िता के ही गांव के राजेश उर्फ ​​डेला के रूप में हुई है।

पुलिस ने राजेश के खिलाफ 29 अक्टूबर 2022 को आठ वर्षीय बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि आरोपी ने तीन साल पहले पीड़िता की बड़ी बहन से भी दुष्कर्म करने की कोशिश की थी।

पीड़िता के दादा ने बापौली पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने 29 अक्टूबर 2022 को उसकी छोटी पोती के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला भी घोंट दिया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

शिकायत के बाद बापौली पुलिस ने 30 अक्टूबर 2022 को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 511, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 18 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत अलग से मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मुकदमे के दौरान 13 गवाहों की जांच की गई।

डीडीए कुलदीप ढुल ने कहा कि एएसजे सुखप्रीत सिंह की पोक्सो अदालत ने सोमवार को राजेश को 10 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी पर तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पांच साल की सजा सुनाई और आईपीसी की धारा 366 के तहत दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।


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