हरियाणा

युवाओं और महिलाओं को नए वोट बनवाने पर दिए जाएंगे आकर्षक उपहार: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Shantanu Roy
4 Oct 2023 11:22 AM GMT
युवाओं और महिलाओं को नए वोट बनवाने पर दिए जाएंगे आकर्षक उपहार: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने युवाओं एवं महिलाओं को नए वोट बनवाने पर आकर्षक उपहार देने की अनूठी पहल की है। इसके तहत 1 अक्टूबर से 9 दिसम्बर तक वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से निकाले ड्रा में लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएगें। इसके अलावा इस अवधि के दौरान नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को टी-शर्ट प्रदान की जाएगी। मुख्य निवार्चन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर से 9 दिसम्बर तक नए वोट बनवाने वाले युवाओं एवं महिलाओं को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से निकाले ड्रा में लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएगें। इसके अलावा इस अवधि के दौरान नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को टी-शर्ट प्रदान की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को 3 लैपटॉप 2 स्मार्टफोन तथा 100 पेन ड्राईव उपहार के रूप में प्रदान किए जाएगें। उन्होंने कहा कि मतदाता बनने का शुरू हुआ त्योहार आओ भाग लेकर पाएं आकर्षक उपहार की पहल प्रदेश के पात्र युवाओं एवं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से एक जनवरी 2006 के बीच हुआ है और उन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया है। वह वोटर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। इसके साथ ही आकर्षक ईनाम भी पा सकते है। उन्होंने बताया कि जिनकी आयु जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में 18 वर्ष हो जाती निवार्चन आयोग द्वारा उन्हें नए वोट बनवाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों को अपने वोट अवश्य बनवा लेने चाहिए। इसके अलावा मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएगें। उन्होंने कहा कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, और अपना वोट बनवाने के लिए पात्र है। उन्हें वोट बनवाने के लिए स्थाई आवास का पता, जन्म तिथि तथा पासपोर्ट साईज का फोटो सहित तीनों की फोटो प्रतियां फार्म 6 के साथ लगानी होंगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से वोट बनवा सकते हैं। इस प्रकार मतदाताओं के लिए आयोग द्वारा दोनों तरह सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि वोट बनवाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो वे वोटर हेल्पलाइन नम्बर 1950 तथा वोटर हेल्पलाइन एप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि विशेषकर गुरूग्राम, फरीदाबाद जिला के कारपोरेट कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों में यह धारणा है कि वोट बनवाने के लिए सरकारी दफतरों में चक्कर लगाने पड़ते है। इसलिए आयोग ने ऑनलाईन व ऑफलाईन सरल व आसान प्रक्रिया शुरू की है।
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