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चंडीगढ़ के मनी माजरा निवासी सुभाष कुमार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
रणदीप कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने नकली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने के आरोप में चंडीगढ़ के मनी माजरा निवासी सुभाष कुमार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी के खिलाफ 6 अक्टूबर, 2016 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 473 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। उसे यहां शिवालिक पार्क, मनी माजरा के पास एक नकली नंबर प्लेट वाली बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार, पार्क के पास एक पुलिस दल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पुलिस ने शक होने पर बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। चेकिंग के दौरान पता चला कि बाइक पर रजिस्ट्रेशन नंबर बुलेट मोटरसाइकिल का है और वह आकाशदीप सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला मिलने पर, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 473 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए थे, जिसके लिए उसने दोषी नहीं होने की दलील दी और मुकदमे का दावा किया।
सुभाष के वकील ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ मौजूदा मामला झूठा और तुच्छ है और वह निर्दोष है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी के पास नकली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल मिली थी, जो स्पष्ट रूप से जालसाजी करने का इरादा रखती है। लिहाजा उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 473 के तहत मामला बनता है। तदनुसार, आरोपी को आईपीसी की धारा 473 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया था। इसे देखते हुए अदालत ने दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Triveni
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