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Yamunanagar यमुनानगर: एडिशनल सेशंस जज डॉ. सुखदा प्रीतम ने जिले के मुगलवाली गांव के मांगा राम (27) उर्फ साहिल को एक महिला का गला घोंटने के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, मई 2023 में रसूलपुर गांव में झाड़ियों में एक महिला की लाश मिली थी। बाद में पीड़िता की पहचान वर्षा के रूप में हुई, जो गांव में किराए के कमरे में रह रही थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से कन्फर्म हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने लाश छिपाने और सबूत मिटाने की बात भी मानी। आरोपी पीड़िता को जानता था।
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