हरियाणा

Yamunanagar : 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल, मुकदमा दायर

Mohammed Raziq
29 July 2024 12:15 PM IST
Yamunanagar : 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल, मुकदमा दायर
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हरियाणा Haryana : जगाधरी जिला बार एसोसिएशन के दो अधिवक्ताओं ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव तथा हरियाणा लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) के सचिव के खिलाफ वाद दायर किया है।
अधिवक्ता जीडी गुप्ता तथा अधिवक्ता अमित बंसल ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 91 के तहत 60 किलोमीटर के अंदर कई टोल प्लाजा स्थापित करने के आरोप में वाद दायर किया है। जगाधरी सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सुमित्रा कादियान ने प्रतिवादियों को 5 सितंबर के लिए समन जारी करने के आदेश दिए हैं। गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 8 के उपनियम (2) के अनुसार एक ही सड़क पर 60 किलोमीटर के अंदर दो या इससे अधिक टोल प्लाजा स्थापित नहीं किए जा सकते।
उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत जानकारी एकत्र करने के बाद उन्हें पता चला कि हरियाणा में 60 किलोमीटर के अंदर कई टोल प्लाजा हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि किसी भी राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के दायरे में दो या इससे अधिक टोल नहीं लगाए जा सकते।
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