
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी) ने एक ट्रैवल कंपनी को शहर के एक निवासी को दावा राशि और दंडात्मक क्षति के रूप में 96,490 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है। आदेश की तारीख से 40 दिनों की अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को दावा राशि के रूप में 46,490 रुपये और दंडात्मक क्षति के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
शिकायतकर्ता अमरदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने 9 फरवरी 2018 को एक हवाई टिकट की ऑनलाइन खरीदारी की थी।
यह उड़ान 26 फरवरी, 2018 को सुबह 9.10 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली से अदीस अबाबा के लिए और 26 फरवरी, 2018 को रात 11 बजे अदीस अबाबा से टोरंटो के लिए रवाना होनी थी। हवाई टिकट की कीमत 29,812 रुपये थी.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह 25 फरवरी 2018 को सुबह करीब 7 बजे बोर्डिंग पास लेने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गया।
लेकिन उन्हें एयरलाइन द्वारा इस आधार पर बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया गया कि गुरुग्राम स्थित ट्रैवल सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा जारी किया गया ई-टिकट वैध और कन्फर्म नहीं था, बल्कि यह एक रद्द टिकट था।