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Haryana हरियाणा : एग्रीकल्चर ग्रेड सब्सिडी वाले यूरिया के गैर-कानूनी इस्तेमाल से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के बाद, हरियाणा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 36 प्लाइवुड फैक्ट्रियों के मालिकों से इस बारे में जानकारी देने को कहा है। नोटिस जारी करके, डिपार्टमेंट ने इन यूनिट्स से टेक्निकल ग्रेड यूरिया की खरीद, खपत और इस्तेमाल के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक, कुछ यूनिट्स ने मांगी गई जानकारी दे दी है। हालांकि, जो फैक्ट्री मालिक जानकारी नहीं दे पाए, उन्हें फाइनल नोटिस जारी किए गए हैं।
डिपार्टमेंट ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में खरीदी और इस्तेमाल की गई टेक्निकल ग्रेड यूरिया की कुल मात्रा, टेक्निकल ग्रेड यूरिया से जुड़े खरीद बिल/इनवॉइस की कॉपी, उसी समय के लिए कुल प्रोडक्शन आउटपुट (प्लाई-बोर्ड) और रेजिन बनाने की प्रक्रिया में टेक्निकल ग्रेड यूरिया के साथ इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेल्डिहाइड (फॉर्मेलिन) का अनुपात/प्रतिशत के बारे में जानकारी मांगी है। यमुनानगर के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने कहा, “तय समय में डिटेल्स जमा न करने पर इस ऑफिस के पास मामले को GST डिपार्टमेंट और दूसरी अथॉरिटीज़ को संबंधित एक्ट्स और रूल्स के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।”
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