हरियाणा

यमुनानगर-जगाधरी एमसी जेई को रिश्वत मामले में 4 साल सश्रम कारावास

Tulsi Rao
21 Sept 2022 5:34 PM IST
यमुनानगर-जगाधरी एमसी जेई को रिश्वत मामले में 4 साल सश्रम कारावास
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अमरिंदर शर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे), जिला अदालत, जगाधरी ने आज एमसी यमुनानगर-जागधरी (एमसीवाईजे) के एक कनिष्ठ अभियंता (जेई) को भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।

एएसजे ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
एमसीवाईजे ठेकेदार फूल सिंह की शिकायत पर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने 25 सितंबर 2018 को जेई को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था.
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