
यमुनानगर Yamunanagar ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों के बाद एक फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। फॉरेस्ट गार्ड, टेक चंद पर आरोप है कि वह यमुनानगर जिले के कलेसर गांव में पंचायत/आम ज़मीन (जनरल सेक्शन-4 के एरिया में आती है) से पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई के बारे में सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट करने में नाकाम रहा। सस्पेंशन ऑर्डर 16 अप्रैल, 2026 को यमुनानगर जिले के उस समय के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) प्रशांत शर्मा ने जारी किया था। DFO ने ड्यूटी में लापरवाही के इस मामले में फॉरेस्टर संदीप को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।
जानकारी के मुताबिक, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट केसी मीणा ने 5 अप्रैल, 2026 को कलेसर ग्राम पंचायत की पंचायत/आम ज़मीन खैर-वैली (जनरल सेक्शन-4 के एरिया में आती है) का इंस्पेक्शन किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुताबिक, इंस्पेक्शन के दौरान उस ज़मीन पर पेड़ों के 10-15 ठूंठ कटे हुए पाए गए। बताया जा रहा है कि कुछ ठूंठों पर डैमेज रिपोर्ट नंबर की मार्किंग नहीं थी। ऑफिशियल जानकारी में लिखा है कि मामले की गंभीरता के बावजूद, यह पाया गया कि संबंधित फॉरेस्ट गार्ड, टेक चंद ने न तो समय पर कार्रवाई की और न ही घटना की जानकारी ऊपर के अधिकारियों को दी, जो ड्यूटी में लापरवाही दिखाता है।
अधिकारियों ने कहा कि ऐसी लापरवाही सरकारी नियमों और हरियाणा फॉरेस्ट मैनुअल का उल्लंघन है। जांच के आधार पर, फॉरेस्ट गार्ड को ड्यूटी में लापरवाही के लिए संबंधित सर्विस नियमों के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। यमुनानगर जिले के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, संदीप सिंह ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड टेक चंद को सस्पेंड कर दिया गया है और फॉरेस्टर संदीप को ड्यूटी में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।





