हरियाणा

Yamunanagar दामला सरपंच को पंचायत कार्यों में अनियमितता पर निलंबित किया गया

Kiran
21 May 2026 9:42 AM IST
Yamunanagar दामला सरपंच को पंचायत कार्यों में अनियमितता पर निलंबित किया गया
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यमुनानगर Yamunanagar डिप्टी कमिश्नर (DC) प्रीति ने यमुनानगर ज़िले की ग्राम पंचायत दामला की सरपंच को पंचायत से जुड़े कामों में लापरवाही, प्रक्रियागत अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है। हाल ही में DC के दफ़्तर से जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरपंच गुरुबख्शी ने पंचायत के फंड का दुरुपयोग किया और कथित तौर पर गांव में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की खरीद के लिए 3,7599 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।

सरपंच पर यह भी आरोप है कि उन्होंने खनन विभाग से अनुमति लिए बिना पंचायत की ज़मीन से मिट्टी खुदवाई। निलंबन की कार्रवाई करने के बाद, DC ने इस मामले की नियमित जांच का जिम्मा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर नवीन आहूजा को सौंप दिया। सरकार को गांव के एक निवासी द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, सरपंच ने गांव में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की खरीद के लिए 3,7599 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया था। हालांकि, ज़िला प्रशासन को दिए अपने जवाब में, सरपंच ने इस आरोप से इनकार किया और कहा कि स्ट्रीट लाइटें ग्राम पंचायत के प्रस्तावों के अनुसार ही लगाई गई थीं।

सरपंच ने यह भी कहा कि प्रशासनिक दबाव के चलते उक्त राशि पंचायत फंड में जमा कर दी गई थी। 27 फरवरी, 2026 की यमुनानगर के खान और भूविज्ञान विभाग के सहायक खनन इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार, एक सार्वजनिक सड़क को मज़बूत करने के लिए मिट्टी खुदवाई गई थी, लेकिन यह विभाग से पहले अनुमति लिए बिना ही खुदवाई गई थी। DC के आदेश के अनुसार, सरपंच गुरुबख्शी को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से उनके पद से निलंबित कर दिया गया। DC ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वे भविष्य में पंचायत की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा न लें। निलंबित सरपंच को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने कब्ज़े में मौजूद सभी आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेज़ तत्काल प्रभाव से बहुमत वाले पंच या ग्राम सचिव को सौंप दें। जब फ़ोन पर संपर्क किया गया, तो सरपंच के पति रामपाल ने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया।

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